हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी दोषी मानते हुए 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. अपराधी को 10 हजार जुर्माना भी अदा करना होगा। दुष्कर्म का मामला यह वर्ष 2017 का है।
पुलिस के अनुसार, 15 जून 2017 को सदर थाना में नाबालिग की मां ने बलदेव सिंह निवासी सदर जिला मंडी के खिलाफ उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने की शिकायत दर्ज करवाई थी. पुलिस को दी शिकायत में मां ने नाबालिग के साथ जंगल ले जाकर गलत काम करने के आरोप लगाए थे. सदर थाना उप निरीक्षक विकास कुमार द्वारा मामला अन्वेषण के लिए अमल में लाया गया. नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) मे विचाराधीन था।विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के आरोपी बलदेव सिंह पर घृणित कृत्य के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 511 के तहत अपराध साबित होने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई. वहीं, पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत 5 वर्ष साधारण कारावास व 5 हजार जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई।