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हाई कोर्ट के इन 5 मामलों ने कर्मचारी किये ख़ुश लेकिन सुक्खू सरकार की बढ़ाई चिंताएं, जानिए मामले

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पहुंचे इन पांच मामलों ने राज्य की सुक्खू सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं तथा परेशानी हो सकती है क्योंकि प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार नेे सभी प्रशासनिक सचिवों को राज्य सचिवालय में 22 जुलाई को होने वाली बैठक के लिए बुलाया है। संबंधित विभागों के ब्रांच अधिकारियों को भी इस बैठक में रिकार्ड के साथ उपलब्ध रहने को कहा है। फाइनांस सेक्रेेटरी दफ्तर से जारी हुए नोटिस के अनुसार कोर्ट से आए पांच मामलों में इस बैठक में चर्चा होगी। ये मामले अनुबंध के बाद मिलने वाली सीनियोरिटी, नए वेतन आयोग के एरियर, दैनिक वेतन भोगियों के भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट अवधि की पेंशन को लेकर हैं। इन मामलों में फैसलों को लागू करने के लिए अफसरों को कोर्ट से चेतावनी मिल चुकी है।

ये हैं पांच केस

1. ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार और लेखराज बनाम हिमाचल सरकार।

2. शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार 

3. सुरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल सरकार

4. बालू देवी बनाम हिमाचल सरकार 

5. डा. सुनील कुमार बनाम हिमाचल सरकार 

ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल सरकार और लेखराज बनाम हिमाचल सरकार केस में अनुबंध आधार पर नियुक्ति तिथि से सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ देने के आदेश हुए हैं।

जबकि ताज मोहम्मद केस में आए फैसले के आधार पर सचिवालय प्रशासन विभाग के कर्मचारी रामलाल बनाम हिमाचल सरकार मामले में आए फैसले पर सचिवालय प्रशासन सचिव ने स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया है। यह आर्डर भी कोर्ट केस के कारण पारित करना पड़ा है। इस केस में अनुबंध अवधि को सीनियोरिटी के लिए काउंट करने की मांग की गई थी। सचिवालय प्रशासन विभाग के सचिव राकेश कंवर ने स्पीकिंग ऑर्डर में कहा है कि क्योंकि ताज मोहम्मद केस में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, इसीलिए इसके फाइनल आउटकम के आधार पर ही विचार किया जा सकता है।

शीला देवी बनाम हिमाचल सरकार  मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुबंध की अवधि को पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश हैं।

वहीं सुरेंद्र कुमार बनाम हिमाचल सरकार मामले में पेंशनरों को वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी में संशोधित भुगतान ब्याज सहित करने की आदेश हैं।

 बालू देवी बनाम हिमाचल सरकार मामले केस में डेली वेजर्स की अवधि को पेंशनरी बेनिफिट के लिए लागू करने के आदेश हुए हैं।

 डा. सुनील कुमार बनाम हिमाचल सरकार : इस मामले में भी पे रीविजन और पेंशन के एरियर के समयबद्ध भुगतान के आदेश हैं।

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