Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

शिमला के संजौली मस्जिद विवाद में न्यायालय का फैंसला! मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने के आदेश

रोहित कुमार (शिमला)

संजौली मस्जिद से जुड़े मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मस्जिद की दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल को गिराने के आदेश दिए हैं। यह फैसला मस्जिद कमेटी द्वारा आयुक्त को दी गई एप्लिकेशन के आधार पर सुनाया गया है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन तीन मंजिलों को आगामी 2 महीनों के भीतर तोड़ा जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2024 को होगी। बता दें कि स्थानीय लोगों के पक्ष के वकील ने मस्जिद को तोड़ने की मांग उठाई थी। 2011 में एमसी ने पहला नोटिस दिया। 2018 तक पांच मंजिला बिल्डिंग कैसे बना दी गई। कोई रिकॉर्ड एमसी को मांगने के बावजूद नही दिए गए। 1997,98 में मालिक हिमाचल सरकार कब्जा आइले इस्लाम, मस्जिद नहीं थी। पूरी मस्जिद अवैध है। इससे पहले 7 सितंबर को मामले की सुनवाई हुई थी।  

बता दें कि इस मस्जिद विवाद के बाद पूरे प्रदेश में हिन्दू संगठन सड़कों पर उतर गए थे। प्रदेश में अन्य जगहों पर बनी अवैध मस्जिदों को भी गिराने की मांग उठाई जा रही थी।

Below Post Ad

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.