पंचायती राज चुनावों के मद्देनजर कर्मचारियों के तबादलों पर बैन

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हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर अब रोक लग गई है। राज्य सरकार ने इससे पहले 13 जनवरी को जारी आदेशों में 31 मार्च तक तबादलों से बैन हटाया था, लेकिन अब पंचायती राज एवं शहरी निकाय चुनाव के कारण तबादले रोकने पड़े हैं। मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को जारी आदेशों में कहा गया है कि अब सामान्य तबादलों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। चुनाव ड्यूटी का काम देख रहे कर्मचारी और अधिकारी बिल्कुल नहीं बदले जाएंगे। यदि किसी परिस्थिति में जरूरी होने पर तबादले करने पड़ते हैं, तो पहले राज्य चुनाव आयोग से सहमति जरूरी होगी। तबादला आदेशों में भी यह लिखना होगा कि इसके लिए मंजूरी ली जा चुकी है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नहीं बदला जाएगा। अब तबादलों के लिए अब स्वास्थ्य कारण, अनुशासनात्मक कार्रवाई या कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से ही रास्ता बचा है।

तबादला आदेश होने पर भी हेड ऑफ ऑफिस की ये जिम्मेदारी होगी कि चुनाव ड्यूटी से संबंधित किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को रिलीव न करे। राज्य सरकार ने कहा है कि इन नए निर्देशों का पालन न होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, जिलाधीशों और बोर्ड कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक, रजिस्ट्रार इत्यादि को भेजे गए हैं। राज्य में शिक्षा विभाग को छोडक़र कार्मिक विभाग ही तबादले करने या बैन लगाने के आदेश जारी करता है। शिक्षा विभाग के लिए अब सेशन के हिसाब से 31 मार्च को रिटायरमेंट की व्यवस्था है, पर अब सरकार ने पंचायती राज एक्ट, हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत यह रोक लगाई है

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