Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

01 जुलाई 2022 से कांगड़ा में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगेगा प्रतिबंध, DC कांगड़ा ने की मीटिंग

Ashish Sharma (Kangra)

 उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एकत्रित प्लास्टिक तथा पॉलिथिन के उचित निष्पादन के निर्देश नगर निकाय तथा विकास खंड अधिकारियों को दिए गए हैं। इस बाबत धर्मशाला में उपायुक्त डा निपुण ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगर निकायों, विकास खंड अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पंचायत स्तर तथा नगर निकायों पर एकत्रित पॉलिथिन तथा प्लास्टिक को लोक निर्माण विभाग तथा सीमेंट फैक्टरी को देने के आदेश दिए गए हैं ताकि इसका सही उपयोग किया जा सके। उपायुक्त डा निपुण जिंदल ने कहा कि प्लास्टिक तथा पॉलिथिन के निष्पादन की रिपोर्ट भी नियमित तौर पर भेजने को कहा गया है।

   उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के अन्तर्गत सिंगल यूज प्लास्टिक(एसयूपी) वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रभावी रूप से 01 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया है।

 उपायुक्त ने बताया कि सभी उत्पादकों, स्टाकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, ई-कामर्स कम्पनियों, स्ट्रीट वेंडरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों(माल/मार्केट,प्लेस/शापिंग सेंटर/सिनेमा हाउस/पर्यटन स्थल/स्कूल/कालेजों/कार्यालय परिसरों/अस्पतालों और अन्य संस्थानों) और आम जनता को सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए भी पहले ही अधिसूचना जारी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 30 जून, 2022 तक उपरोक्त सिंगल यूज प्लास्टिक मद की शून्य सूची सुनिश्चिित करने के लिए सम्बन्धित संस्थानों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जानी  है।

Tags

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad