"युग कांड: हाई कोर्ट ने फांसी को उम्रकैद में बदला, तजिंदर को किया बरी"

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हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह बहुचर्चित युग मर्डर केस में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन कारावास (लाइफ कन्विक्शन) में तब्दील कर दिया है, जबकि तीसरे आरोपी तजिंदर को केस से बरी कर दिया गया है। फैसले के अनुसार, चंदर शर्मा और विक्रांत बख्शी अब पूरी उम्र जेल की सजा काटेंगे, वहीं तजिंदर को सबूतों के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा करने के आदेश दिए गए हैं।
2014 में शिमला के रामबाजार क्षेत्र से चार वर्षीय युग गुप्ता का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। जिला अदालत ने वर्ष 2018 में घटना के तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट में अपील पर आज सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले को लेकर युग के परिवार व शिमला के नागरिकों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं। 
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस की परिस्थिति और दोषियों के व्यवहार, उम्र और पारिवारिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं तजिंदर के लिए सबूतों के अभाव में दोषमुक्ति दी गई।
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