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गुड़िया मामला: आईजी जहूर जैदी तीन साल बाद बहाल, गृह विभाग ने जारी किए आदेश

गुड़िया मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड के आरोपी आईजी जहूर हैदर जैदी को हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहाल कर दिया है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आईजी जैदी को प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2020 को सस्पेंड किया था। तीन साल बाद सरकार ने उन्हें बहाल किया है। आईजी जहूर हैदर जैदी पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करेंगे। तैनाती के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे। 

शिमला जिले के कोटखाई में 4 जुलाई 2017 को 16 वर्षीय एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में छात्रा का शव निर्वस्त्र हालत में मिला। पुलिस की जांच में छात्रा से दुष्कर्म के बाद हत्या होने की बात सामने आई थी। इस मामले की जांच के लिए शिमला के तत्कालीन आईजी जहूर हैदर जैदी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। एसआईटी ने इस मामले में एक स्थानीय युवक सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक नेपाली युवक सूरज की कोटखाई थाने में पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।

जांच में सीबीआई ने पाया कि आरोपी सूरज की मौत पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने से हुई थी। इसके आधार पर सीबीआई ने आरोपी जैदी सहित 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में यह केस चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्ष 2017 से चंडीगढ़ जिला अदालत स्थित विशेष सीबीआई अदालत में इस केस की सुनवाई हो रही है।

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