हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने एक गजब का कारनामा कर दिखाया है। बिना किसी जुर्म के एक व्यक्ति को हिरासत में रखा गया। अब इस मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने गृह सचिव व पुलिस DGP को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
इस मामले में व्यक्ति को हिरासत में भेजने वाले जज को भी प्रतिवादी बनाया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने बुधी सिंह द्वारा दायर याचिका की आगामी सुनवाई 22 जून 2023 को निर्धारित की है।