आज सुप्रीम कोर्ट में संजय कुंडू जोकि हिमाचल के DGP थे उनकी अपील पर सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। दरअसल हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रदेश सरकार ने डीजीपी (DGP) संजय कुंडू को पद से हटाकर आयुष विभाग के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी। बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू को कुछ राहत दी है। सीजेआई ने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट कल मामले की सुनवाई करेगा। डीजीपी का पक्ष सुने बिना ही उनके तबादले के आदेश दिए हैं। सीजेआई ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को 26 दिसंबर के आदेश वापस लेने के लिए एक आवेदन के साथ कल मामले की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय जाने की स्वतंत्रता दी गई है। 2 सप्ताह के भीतर आवेदन का निपटारा किया जाए। तब तक डीजीपी को पद से स्थानांतरित करने वाले आदेश स्थगित रहेंगे।