हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (EC) की 27 सितंबर को हुई बैठक में राज्यसभा सांसद और पूर्व कुलपति डॉ. सिकन्दर कुमार से विश्वविद्यालय आवास खाली करवाने का अहम फैसला लिया गया। परिषद ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्देश दिए कि डॉ. सिकन्दर कुमार (सेवानिवृत्त प्रोफेसर) को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस जारी किया जाए और पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए।
उल्लेखनीय है कि जब से डॉ. सिकन्दर कुमार राज्यसभा सांसद बने हैं, तब से उन्होंने विश्वविद्यालय का आवास नहीं छोड़ा है। इस मामले पर पहले राहत, छूट और विस्तार देने की मांग होती रही, लेकिन इसी बैठक में परिषद ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब नियमों के अनुसार ही कदम उठाया जाएगा और उन्हें विश्वविद्यालय आवास खाली करना होगा।
अब विश्वविद्यालय प्रशासन अगले कदम के तहत नोटिस जारी करेगा। यदि समय पर आवास खाली नहीं किया गया, तो कानून अनुसार जबरन कार्रवाई भी हो सकती है। परिषद का यह निर्णय पारदर्शिता, नियमों और संस्थागत अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।