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7 साल की बच्ची के रेप और हत्या के मामले में सोलन के कोर्ट ने दी सजा ए मौत, कहा हर सजा कम.....

प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण किया गया था. 5 साल पहले यूपी के रहने वाले आकाश अपहरण के बाद बच्ची के साथ दुराचार किया था. इतना ही नहीं इसके बाद आरोपी आकाश ने बच्ची का गला घोट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी. बाद में मामले की जांच में पता चला था कि दरिंदे ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए बच्ची के प्राइवेट पार्ट में लकड़ी का टुकड़ा भी डाला था. मासूम के साथ इतनी बदसलूकी करने वाले इस आरोपी को जिला सोलन की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है.असाधारण घटना, हर सजा कम इस जघन्य अपराध को सोलन में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायधीश की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेयर ऑफ रेयरेस्ट नेचर करार दिया है. वारदात में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला के रहने वाले आकाश को सजा-ए-मौत के आदेश जारी हुए हैं. अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा-302, 376 व पोक्सो एक्ट की धारा-10 के तहत सजा सुनाई है. अदालत ने ये भी टिप्पणी की कि अपराध की ये घटना असाधारण है. इसमें आजीवन कारावास की सजा अपर्याप्त होगी.

जिला न्यायवादी एमके शर्मा के मुताबिक स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. पीयूष कपिला द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया गया था. इसमें ओपिनियन आया था कि बच्ची की हत्या गला घोंटकर की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के दौरान भी दरिंदगी से दुराचार के बाद हत्या की तस्दीक हो गई थी. इस अपराध की जांच को सब इंस्पेक्टर बहादुर सिंह द्वारा किया गया था, जो इस समय सीआईडी शिमला में तैनात हैं. अदालत ने दोषी पाए गए आकाश को आईपीसी की धारा 302 के तहत 25000 का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं. जुर्माना अदा न करने की सूरत में 6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा.

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