उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 9 साल पहले नाबालिग से ब्लात्कार के आरोप में केस चला था और अब फैंसला आया है जिससे संभावित रूप से उत्तर प्रदेश विधानसभा से उनकी अयोग्यता हो सकती है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाने वाले किसी भी विधायक को "ऐसी सजा की तारीख से" अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। और सजा पूरी करने के बाद अतिरिक्त छह वर्षों के लिए अयोग्य रहता है।विशेष लोक अभियोजक, सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने खुलासा किया कि अदालत ने 12 दिसंबर को दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के विधायक को दोषी पाया था। फैसला सुनाए जाने से पहले, गोंड के वकील ने नरमी की गुहार लगाई और अदालत को आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल बलात्कार पीड़िता के परिवार के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी लेगा। मामले की जानकारी देते हुए त्रिपाठी ने बताया कि घटना 4 नवंबर 2014 की है।