हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को सख्त चेतावनी जारी की है। यदि किसी स्कूल में टाई, बैज, जूते, वर्दी, कापियां या अन्य सामग्री बेचते हुए पाया गया, तो ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित है।
शिक्षा बोर्ड को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान न केवल किताबें बेच रहे हैं, बल्कि यूनिफॉर्म, बैज, टाई, जूते आदि भी छात्रों को स्कूल के भीतर से जबरन खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। बोर्ड ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करने का फैसला लिया है।
HPBOSE के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सभी संबद्ध स्कूलों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों और प्रायोगिक पुस्तकों को ही पढ़ाना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बोर्ड से संबद्ध कोई भी निजी स्कूल अगर बोर्ड की निर्धारित पुस्तकें न पढ़ाता है या स्कूल परिसर में वस्तुएं बेचता है, तो बोर्ड अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
बोर्ड प्रबंधन द्वारा निकट भविष्य में सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण भी किया जाएगा। यदि निरीक्षण के दौरान किसी स्कूल में वर्दी, जूते, कॉपियां, टाई आदि विक्रय की पुष्टि होती है, तो संबंधित स्कूल की संबद्धता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। इसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य का होगा।
🎯 मुख्य बिंदु
1. टाई, बैज, वर्दी, कॉपी, जूते बेचने पर मान्यता रद्द की जाएगी।
2. स्कूल परिसर में व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से वर्जित।
3. HPBOSE करेगा सभी निजी स्कूलों का निरीक्षण।
4. केवल बोर्ड की पाठ्य और प्रायोगिक पुस्तकें पढ़ाना अनिवार्य।
5. उल्लंघन पर बोर्ड अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।