कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पितृत्व अवकाश लेने का अधिकार! हिमाचल हाई कोर्ट ने सुनाया फैंसला

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संविदा (कॉन्ट्रैक्ट) कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश का अधिकार भी मान्यता प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि संविदा या टेन्योर आधारित पुरुष कर्मचारी पितृत्व अवकाश का मौलिक अधिकार रखते हैं। 
मतलब यह है कि जो कर्मचारी संविदा के आधार पर काम करते हैं, उन्हें बच्चे के जन्म पर छुट्टी लेने का कानूनी हक़ है। न्यायालय ने संबंधित विभागों को आदेश दिया है कि वे नियमों में संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान करें और इसे लागू करें। 
इसका मतलब यह भी है कि संविदा कर्मचारी अब बच्चे के जन्म के बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और बच्चे की देखभाल में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे स्थायी कर्मचारी करते हैं। 
यह फैसला संविदा कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले उन्हें यह अधिकार आसानी से नहीं दिया जाता था, लेकिन अब यह अधिकार सभी तरह के कर्मचारियों के लिए बराबर माना गया है।
यदि संविदा कर्मचारी पितृत्व अवकाश लेना चाहते हैं तो वे नियमों के तहत इसे मांग सकते हैं और इसके लिए उन्हें कानूनी सुरक्षा भी प्राप्त है।  यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए मददगार होगा। 


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