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9 वर्षीय बच्चे के सामने खाली ट्रेन में महिला का यौन शोषण, विरोध करने पर नीचे फेंका, हुई मौत

                                                               सांकेतिक फ़ोटो

हरियाणा (Harayana) के फतेहाबाद (Fatehabad) में चलती ट्रेन से एक महिला को फेंक दिया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि महिला ने यौन शोषण का विरोध किया, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता को चलती ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया. ये घटना गुरुवार यानी 1 अगस्त को हरियाणा के टोहाना रेलवे स्टेशन (Tohana station) के पास की है. पीड़िता की उम्र 32 साल बताई जा रही है. पूरा घटनाक्रम पीड़िता के 9 साल के बच्चे के सामने हुआ. बच्चे ने ही इस घटना की जानकारी अपने पिता और पुलिस को दी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

द हिन्दू की रिपोर्ट के मुताबिक महिला टोहाना जाने के लिए रोहतक के पास एक स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में सवार हुई थी. घटना से पहले ज़्यादातर यात्री पिछले स्टेशन पर ट्रेन से उतर चुके थे और ट्रेन के ज्यादातर डिब्बे खाली थे. बताया जा रहा है कि उस समय तीन यात्रियों को छोड़कर पूरी बोगी खाली थी. टोहाना स्टेशन पर पीड़िता का पति उसके बेटे और पत्नी का इंतजार कर रहा था. महिला पिछले कुछ दिनों से रोहतक में रह रही थी. गुरुवार रात महिला ने टोहाना अपने पति के पास जाने के लिए पैसेंजर ट्रेन पकड़ी थी।

बताया जा रहा है कि पीड़िता का बच्चा जब टोहाना स्टेशन पर पहुंचा तो रोते हुए उसने घटना की जानकारी अपने पिता को दी. नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक,  फतेहाबाद में रेलवे पुलिस के अधिकारी आस्था मोदी ने मीडिया को बताया कि महिला को अकेले यात्रा करते देख आरोपी ने उसका यौन शोषण करने की कोशिश की. विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट भी की. GRP अधिकारी ने बताया कि बच्चे ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक, आरोपी ने पहले पीड़िता को धक्का देकर ट्रेन से गिराया और फिर खुद भी कूद गया. लेकिन ट्रेन से गिरने की वजह से पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई. पीड़िता का शव बाद में टोहाना से कुछ दूरी पर पटरियों के पास मिला।

इस घटना में हिसार में GRP पुलिस स्टेशन के SHO नरेश कुमार बताया कि ने आरोपी की पहचान संदीप के रूप में की गई है. संदीप 27 साल का है. कूदने के कारण आरोपी भी घायल हो गया और इलाज के लिए अस्पताल गया था. पुलिस ने बताया कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 302 (हत्या) और 354 (महिला की गरिमा भंग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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